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करनाल: मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गुरुवार को शहर के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर मास्क नहीं पहने लोगों के चालान काटे. उन्होंने बताया कि सरकार की जारी अधिसूचना में अब सभी को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

500 rupees challan for not wearing mask and spitting public place in karnal
मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

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Published : May 29, 2020, 2:40 PM IST

करनाल: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अब सख्त होती नजर आ रही है. अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों को 500 रुपये का जुर्माना लगाने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है.

सरकार के आदेशों का पालन कराने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव गुरुवार को खुद शहर के मुख्य बाजार स्थित चौराहे पर चेकिंग की. इस दौरान उपायुक्त ने मास्क नहीं पहने हुए आठ लोगों के चालान काटे और उनसे 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूल किया.

मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

इस संबंध में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. ताकि इस महामारी से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे और सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क पर थूकेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि आदेशों को कड़ाई से पालन कराने के लिए एसडीएम और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है. डीसी ने बताया कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने या सड़क पर थूकता पाया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत मास्क का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. उन्होंने लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान कम से कम घरों से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग करें.

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