कैथल: जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव को लेकर बनाई गई टीमों को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. इस बैठक में खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने बताया गया कि विधानसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है.
नामांकन प्रक्रिया शुरू
खर्च पर्यवेक्षक एके दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्च इसी खाते से करना होगा.
कोई भी उम्मीदवार प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक कैश खर्च कर सकता है. इससे अतिरिक्त खर्च ऑनलाइन या फिर चैक से करना होगा. उम्मीदवार को चुनाव आचार सहिंता से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा. कोई भी उम्मीदवार अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा की नकदी लेकर नहीं चलेगा. अगर उनके पास इससे अधिक नकदी है तो उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए. चुनावी खर्च एवं मीडिया में विज्ञापन और पेड न्यूज के प्रकाशन इत्यादि पर कड़ी नजर रहेगी.
उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर