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सांसद नायब सैनी के बिगड़े बोल, कहा- राहुल गांधी मूर्खों के सबसे बड़े मूर्ख

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Published : Dec 30, 2019, 5:30 PM IST

सांसद नायब सैनी ने सीएए को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राहुल गांधी मूर्खों के सबसे बड़े मूर्ख हैं.

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राहुल गांधी को लेकर सांसद नायब सैनी के बिगड़े बोल

कैथल:जिले में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने आज PWD रेस्ट हाउस में लोगों की समस्या सुनी. इस दौरान नायब सैनी सीएए को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राहुल गांधी मूर्खों के सबसे बड़े मूर्ख हैं. सैनी ने कहा कि कांग्रेस सीएए को मुद्दा बना रही है. जबकि उसे खुद नहीं पता कि आखिर सीएए है क्या.

'कांग्रेस लोगों को भड़का कर करवा रही दंगे'
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विशेष वर्ग के लोगों को भड़का कर दंगे करवा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है. वहीं इसके साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरसी लागू करने की बात कही गई है, जो पहले असम में लागू होगी और फिर पूरे देश में. सांसद सैनी ने ये बात पीएम और गृहमंत्री के विरोधाभाष वाले बयान के सवाल पर कही. उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा में एनआरसी लागू करने की बात स्वीकारी है.

राहुल गांधी को लेकर सांसद नायब सैनी के बिगड़े बोल

पूरे देश में हो रहा प्रदर्शन
आपको बता दें नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है. दिल्ली, हरियाणा से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक प्रदर्शनकारी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं.

जानें क्या है नागरिक संशोधन एक्ट ?
CAB संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद नागरिक संशोधन कानून बन गया है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आस-पास के देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के

लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.
इस एक्ट में मुस्लिम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है. नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आस-पास के देशों के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था. वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे.CAA में यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करे.

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