जींद: स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम चलाया गया. सभी विभागों को एक चालान बुक दी गई. जिसके तहत उन्हें अपने विभाग में और आसपास के इलाके में तंबाकू कंट्रोल नियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट या तम्बाकू का उपयोग करते पाए जाने पर चालान चालान किए.
शिक्षा संस्थान के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर भी प्रतिबंध है. इसके साथ-साथ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी यह बेचना प्रतिबंधित है. इसके बावजूद भी स्कूल परिसर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री धड़ाधड़ जारी है. जिस लगाम लगाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉ. राजेश भोला के नेतृत्व में जींद शहर में कई जगह छापेमारी की तथा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर चालान किए.