हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

जींद: अवैध कॉलोनियों को खिलाफ चलाया जा रहा जागरुकता अभियान, प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप - अवैध कॉलोनियों को खिलाफ अभियान जींद

अवैध कॉलोनियों में प्लाट और मकान खरीदने से पहले ये खबर जरूर देख लें, क्योंकि छोटी की गलती की वजह से आपको तीन साल की कैद और 50000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

awareness campaign against illegal colonies in jind
अवैध कॉलोनियों को खिलाफ चलाया जा रहा जागरुक अभियान

By

Published : Feb 19, 2020, 11:39 PM IST

जींद:जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से जींद में अवैध कॉलोनियों को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. जहां-जहां अवैध कॉलोनिया हैं, उन प्लाट को खरीदने के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं और लिखा गया है कि मकान खरीदने से पहले एक बार विभाग से जानकारी जरूर ले ली जाए.

दरअसल, जिले में काटी जाने वाली अवैध कॉलोनियों के मामले को लेकर जिला नगर योजनाकार विभाग सख्त नजर आ रहा है. पहले तहसील कार्यालयों, पटवार भवनों और आसपास के क्षेत्रों में पोस्टर चस्पा करके लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लाट नहीं खरीदने को लेकर जागरूक किया गया. अब विभाग ने हजारों की संख्या में पैम्फलेट छपवाए हैं. ये पैम्फलेट विभाग लोगों को खुद वितरित करेगा और शहर में चलने वाले ऑटो पर भी चस्पा करेगा.

अवैध कॉलोनियों को खिलाफ चलाया जा रहा जागरुकता अभियान

पैम्फलेट के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आएं. लोगों को जागरूक कर रहे कर्मचारी संदीप ने बताया कि ये जागरूकता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोग अवैध कॉलोनियों में घर ना खरीदें.

वहीं जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुनैना ने कहा की जींद शहर, नगर परिषद सीमा और नगर परिषद से 5 किलोमीटर तक के शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां स्थापित करके प्लाटों की बिक्री की जा रही है, जो कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास अधिनियम 1975 का उल्ल्घंन है. ऐसा करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और सोसायटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है.

ये भी पढ़िए:अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दौड़ लगाएगी 'आधी आबादी', सीएम दिखाएंगे पिंक मैराथन को हरी झंडी

जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुनैना ने कहा कि ये एक संगीन अपराध है, जिसमें 3 साल तक की सजा और ₹50000 जुर्माने का प्रावधान है. इस प्रकार की कार्वारवाई सफीदों, नरवाना और जुलाना शहरों में भी नगर पालिका सीमा और नगर पालिका सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में भी की जा रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details