झज्जर: जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए दॉ शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत दुकानें, जो जिला झज्जर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी कॉलोनियों में अकेले में स्थित हैं, उनके संचालन की अनुमति सशर्त प्रदान की है. साथ ही उक्त दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित किया है.
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी कॉलोनियों में अकेले में स्थित दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों से ही उक्त दुकानों पर कार्य लिया जाएगा.
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सभी कर्मचारियों व ग्राहकों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. साथ ही दुकानों का प्रतिदिन नियमित तौर पर सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने आदेशों में कहा कि सामाजिक दूरी की दृढ़ता से पालना होनी चाहिए और दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज अवश्य कराया जाए. इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अन्य सभी बचाव उपायों का अनुसरण करना होगा.
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की दुकानें (आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, जिनकों पहले से ही संचालन की छूट प्राप्त है को छोड़कर) जो अधिक संख्या में मार्केट, कांप्लेक्स, मल्टी ब्रांड एवं एकल ब्रांड और मुख्य मार्केट में स्थित हों, के संचालन पर पूर्ण रूप से आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए एक आदेश जारी कर बताया कि किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है. इस आदेश के बाद लॉकडउन की वजह से पिछले एक महीने से दुकानों को बंद करने वाले व्यवसायी वर्ग को खासी राहत महसूस होगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद जरूरी और गैर-जरूरी सामान बेचने वाले स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं. मॉल्स, सिनेमाघर और शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे.