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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार रुपए तक दी जाती है अनुदान राशि: उपायुक्त - jhajjar dc on cm marriage shagun scheme

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र प्रार्थियों को 11 हजार से 51 हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी. ये जानकारी जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने दी.

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 से 51 हजार रुपए तक दी जाती है अनुदान राशि: उपायुक्त

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Published : Aug 24, 2020, 8:35 PM IST

झज्जर:सोमवार को जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जा रही मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. महिलाओं व लड़कियों और गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है. इसके अलावा दिव्यांगों की शादी के लिए 31 व 51 हजार रुपये अनुदान राशि के तौर पर दिए जा रहे हैं.

उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाड़ियों और विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि दी जाती है. सभी वर्गों की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए किए जाते हैं.

वहीं बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये , ढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शगुन के रूप में दिए जाते हैं.

क्या है शगुन पाने की पात्रता?

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो. समाज के सभी वर्ग जिनके पास ढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की ऑनलाईन वेबसाईट http://www.haryanawailfairschims.org पर ऑनलाईन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं. आवेदन पत्र का प्रोफार्मा विभागीय वेबसाईट http://ww.hariyanascbc.gov.in पर उपलब्ध है.

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