हिसारः स्मॉग की समस्या से पूरा उत्तर भारत कुछ दिनों तक जूझता रहा. देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई थी. इसमें सभी कारणों में से एक किसानों की तरफ से जलाई जाने वाली पराली को माना गया. स्मॉग कि इस विकराल समस्या को देखते हुए देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और हरियाणा सहित दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों को इसकी रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के लिए कहा गया.
प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. इन धाराओं में सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. एडवोकेट गौरव नैन ने पराली जलाए जाने पर विभिन्न धाराओं और उनमें सजा के साथ जुर्माने की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 188, सीआरपीसी की धारा 144 और एयर पॉल्यूशन की धारा 39 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.