हिसार: हिसार उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण, सिचांई विभाग और पशुपालन विकास विभाग की कई योजनाओं और सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया है. अगर किसी भी लाभार्थी को इन योजनाओं का लाभ लेना है तो उसे पहले परिवार पहचान पत्र बनाना होगा.
उन्होंने बताया कि उर्वरक थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारी, कीटनाशक लाइसेंस, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, फसल प्रदर्शन, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रोजगार अवसर के लिए आवेदन, सूअर पालन इकाइयों की स्थापना, डेयरी इकाइयों की स्थापना, मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालक उत्थान योजना और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए आवेदकों को परिवार पहचान पत्र की आईडी जमा करवानी होगी.