हिसार: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगाया है. हालांकि जरूरत की चीजों में छूट दी गई है. लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसलिए हिसार पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है. हिसार में किसी भी तरह के आवागमन के लिए ई-पास को अनिवार्य कर दिया गया है. हिसार के एसएसपी बलवान सिंह राणा ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी बलवान सिंह राणा ने लोगों से अपील की कि कोई भी नागरिक बिना किसी उचित कारण के अपने घर से ना निकले. अगर फिर भी किसी भी कारणवश या वैक्सीनेशन के लिए भी घर से निकलना पड़े तो हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए सरल पोर्टल से अपना लॉकडाउन मूवमेंट पास जारी करे. उसके बाद ही आवागमन करें.
हरियाणा के लोगों को अगर किसी भी बेहद जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना है या फिर वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जाना है. तो भी सरल पोर्टल से ही पास लेकर ही सड़क पर जा सकेंगे. www.saralharyana.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर लोग मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिला उपायुक्त ने जिले के सभी एसडीएम को लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट पास जारी करने के लिए नियुक्त किया है. लॉकडाउन के दौरान बिना मूवमेंट पास के आवागमन करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही वाहन को भी जब्त किया जाएगा.
क्या है IPC Secion 188?