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रुपये छीनने के मामले में हिसार कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल कैद की सजा

हिसार कोर्ट ने रुपये छीनने के एक मामले में दोषी को 5 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने और सजा काटनी पड़ेगी.

Hisar court verdict money snatching case
रुपये छीनने के मामले में हिसार कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल कैद की सजा

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Published : Feb 10, 2021, 10:03 AM IST

हिसार: जिले के बरवाला थाने में 14 मई 2019 को राजली निवासी गुगन राम की शिकायत पर छीनाझपटी का केस दर्ज किया गया था. अब हिसार कोर्ट ने छीनाझपटी के मामले में दोषी को सजा सुनाई है.

बरवाला में वेल्डर की जेब से 3500 रुपये निकलने के मामले में हिसार के सेशन जज अरुण कुमार सिंगल की अदालत ने राजली निवासी जितेंद्र उर्फ पिंडा को दोषी करार मानते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. अगर दोषी ये जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी.

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बता दें कि 14 मई 2019 को बरवाला थाने शिकायत में गुगन राम ने बताया था कि वो रात एक के लगभग बजे वेल्डिंग की दुकान के बाहर सो गया था. तब जितेंद्र उर्फ पिंडा आया और उसने गुगन राम की जेब से 3500 रुपये निकाल लिए. रुपये निकलने के बाद वो वहां से भाग गया था.

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