हिसार: जिले के बरवाला थाने में 14 मई 2019 को राजली निवासी गुगन राम की शिकायत पर छीनाझपटी का केस दर्ज किया गया था. अब हिसार कोर्ट ने छीनाझपटी के मामले में दोषी को सजा सुनाई है.
बरवाला में वेल्डर की जेब से 3500 रुपये निकलने के मामले में हिसार के सेशन जज अरुण कुमार सिंगल की अदालत ने राजली निवासी जितेंद्र उर्फ पिंडा को दोषी करार मानते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. अगर दोषी ये जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी.