हिसार: जिले में पत्नी की हत्या के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल को रिमांड पर लिया गया है. बता दें कि गिरफ्तारी के 312 दिन बाद किसी भी आरोपी को फिर से रिमांड पर लेने का हिसार में यह पहला मामला है. अदालत ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है. आमतौर पर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिन के बाद उसको पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जा सकता.
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बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अदालत में पहले चालान पेश कर दिया था. लेकिन अदालत में बहस के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट मनमोहन सिंह और हरदीप ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल विक्रम ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की.
शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने कांस्टेबल को बचाने के चक्कर में अपनी जांच में यह दर्शाया है कि यह हत्या लाठी की चोट से हुई है. जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है.