हिसार: हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा (haryana tobacco ban) दिया है. इसको लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने सोमवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं.
गौरतलब है कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है.