हिसार: जिले में अगले एक साल के लिए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडार व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी हिसार की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने दी.
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है.