हिसार :आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर हिसार तहसीलदार और राज्य सूचना अधिकारी आयोग पर जुर्माना लगाया गया है. दोनों अधिकारियों पर 12500-12500 का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना राशि दोनों अधिकारियों की फरवरी माह के वेतन से काटी जाएगी.
एसडीओ सिविल को इसकी अनुपालना रिपोर्ट 25 मार्च तक आयोग के समक्ष जमा करानी होगी. बता दें कि शिकारपुर निवासी रवि लांबा ने 10 दिसंबर 2019 को राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार से आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत शिकारपुर के संबंध में जानकारी मांगी थी.
लेकिन दोनों अधिकारी ने इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. जिससे शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सूचना आयुक्त के पास की सूचना आयुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार धर्मपाल और तत्कालीन राज्य सूचना अधिकारी रामेश्वर दास को नोटिस जारी किया लेकिन इस नोटिस का जवाब देने में भी दोनों अधिकारी ने देरी की. जिसके बाद सूचना आयुक्त ने दोनों पर जुर्माना लगाया.