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हिसार में चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, चार जिलों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा

हिसार: किसी भी आपराधिक मुकदमे में दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, तो उसे चुनाव के दो दिन पहले तक अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की सारी जानकारी टीवी या फिर न्यूज पेपर के जरिए सार्वजनिक करनी होगा.

चुनाव आयोग

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Published : Feb 6, 2019, 8:52 PM IST

दरअसल चुनाव आयोग की नेशनल मास्टर ट्रेनर शालिनी चेतल ने हिसार मंडल के चार जिलों के अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला में ट्रेनिंग दी. इस कार्यशाला में अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए आरओ- एआरओ द्वारा नामांकन प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्रवाई और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी. इस प्रशिक्षण कार्यशाला में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों की 20 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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आपराधिक मुकदमे को करें सार्वजनिक
इस कार्यशाला के दौरान सीटीएम शालिनी चेतल ने कहा, चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का पालन करना जरुरी है. कोर्ट के आदेशों के तहत अगर चुनाव लडऩे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला न्यायायल में पेंडिंग है, तो चुनाव के दो दिन पहले तक उस व्यक्ति को अपने ऊपर चल रहे सभी मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. ताकि संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को अपने उस प्रत्याशी की जानकारी हो सके. ऐसा करने के संबंध में उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचित भी करना होगा.

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