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गुरुग्राम में 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस, अन्य लोगों को दी जाएंगी ये सुविधाएं

गुरुग्राम प्रशासन ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर रणनीति बनाई है. इस रणनीति के हिसाब से ही गुरुग्राम के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही कुछ कामों को करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

private office will open in gurugram with 50 percentage staff during lockdown
private office will open in gurugram with 50 percentage staff during lockdown

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Published : May 20, 2020, 8:20 PM IST

गुरुग्राम: लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री ने कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी है, लेकिन ये गतिविधियां कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी. सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं. उसके अनुसार लॉकडाउन के चौथे चरण में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी ऑफिसों में काम किया जा सकता है और जो कर्मचारी बचेंगे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

खेलों को लेकर अनुमति

हरियाणा में सरकारी कार्यालय सरकार की ओर से 18 मई को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे. सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तथा स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन उनमें राज्य सरकार के खेल विभाग की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार दर्शकों को अनुमति नहीं होगी.

प्रशासन की ओर से जारी आदेश पत्र

शर्त के साथ शुरू बस सेवा

बसों के अंतर्राज्यीय आवागमन को अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि बस स्टाफ सहित उसमें निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारियां ना हों. सवारियां बस में पिछले दरवाजे से चढ़ सकती हैं और आगे वाले दरवाजे से उतरेंगी. बस में चढ़ने से पहले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. इस दौरान बस अड्डे तथा डिपो में परिवहन विभाग की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित की जाएगी. व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन को भी आदेशों में अनुमति दी गई है. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही जा सकते हैं.

प्रशासन की ओर से जारी आदेश पत्र

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और इस प्रकार के अन्य स्थलों को बंद रखा जाएगा.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य प्रकार की गतिविधियां, जिनमें अधिक लोग जमा होते हैं, बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने, कैफे और ढाबा आदि का संचालन स्थगित रहेगा. होम डिलीवरी सर्विस दी जाएगी.
  • आदेशों में यात्रियों की घरेलू मेडिकल सेवाओं, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय की ओर से स्वीकृत उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा.
  • रेल में भी यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा.
  • मेट्रो रेल बंद रहेगी.
  • स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानबंद रहेंगे. ऑनलाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी गई है.

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बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर चलने वाली कैंटीन, क्वारंटीन सुविधाओं, पर्यटकों सहित लॉकडाउन में फंसे लोगों, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी और पुलिस आदि के आवासीय स्थलों पर खाना उपलब्ध करवाने वाली सेवाओं को छूट दी गई है. शहर में चलने वाले रेस्टोरेंट्स को भी अपना किचन चलाने की अनुमति है. वे खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी ही कर सकते हैं.

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