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गुरुग्राम में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, सीएम ने कई मामलों का किया निपटान - manohar lal news

मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन के लिए गुरुग्राम दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. सीएम मनोहर लाल ने बैठक के दौरान कई शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश दिए और कई मामलों का निपटान किया.

manohar lal District grievance Committee meeting
manohar lal District grievance Committee meeting

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Published : Jan 8, 2021, 8:28 PM IST

गुरुग्राम:केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है. साथ ही अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ही जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे. उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतना जरूरी है. इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी हॉट मिक्स प्लांट को सील किया था, लेकिन उसे सील तोड़कर दोबारा चलाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जो आज मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी.

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जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने 5 गांवों- गाड़ौली खुर्द, हरसरू, महोम्मदपुर , खांडसा, नरसिंहपुर की जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम द्वारा 2006 में एसईजेड (special economic zone) के लिए एक्वायर करने के बाद विस्थापित हुए भू-मालिकों को पुर्नस्थापित करने के मामले में कहा कि इसका पूरा विवरण उन्हें दें और वे खुद कैलकुलेशन करके देखेंगे.

उन्होंने कहा कि अगर विस्थापितों को प्लॉट अलॉट करने के लिए भरी जाने वाली राशि कम-ज्यादा हुई तो कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि अलॉटी चाहें तो उस फैसले को मान लें या फिर न्यायालय से इस मामले को हल करवाएं.

अवैध निर्माण के एक और मामले में कार्रवाई

न्यू कॉलोनी में भी नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवन की सील तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था. जिसमें बताया गया कि संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण एक सप्ताह के अंदर-अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खर्चे पर उस निर्माण को हटा दिया जाएगा.

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