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Firecrackers Ban In Gurugram: दिवाली से पहले गुरुग्राम में पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक, ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकेंगे

Firecrackers Ban In Gurugram: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. जिला उपायुक्त ने शहर में पटाखों की बिक्री-खरीद पर रोक लगा दी है. ये आदेश 1 नवंबर 2023 से 1 जनवरी 31 अगस्त तक जारी रहेंगे.

Firecrackers Ban In Gurugram
गुरुग्राम में पटाखों पर रोक

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 28, 2023, 9:17 PM IST

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में जिले में प्रशासन ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए अहम निर्णय लिया है. दरअसल, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक रहेगी. जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध (Firecrackers Ban In Gurugram) रहेगा. इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि ई-कॉमर्स कंपनी पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं कि दिवाली के दिन या किसी अन्य त्योहार पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी कर सकते हैं. वहीं, क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहार जिनमें रात के वक्त आतिशबाजी होती है, उन त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी का समय रात 11.55 से 12.30 तक रहेगा.

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर को भी दी गई है. थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे.

आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त गुरुग्राम को नियमित रूप से भेजेंगे. जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे. इसके अलावा, इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करेंगे और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में जमा करवानी होगी.

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इन आदेशों की पालना ना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी.

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