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गुरुग्राम: अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने और बेचने पर होगी FIR, जारी किए गए कड़े आदेश

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Published : Feb 1, 2020, 9:41 AM IST

Updated : Feb 1, 2020, 9:56 AM IST

गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पूरी तरह से तैयार है. विभाग की तरफ से शहर की तहसीलों और उप तहसीलों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं.

illegal colony in Gurugram
illegal colony in Gurugram

गुरुग्राम:अवैध कॉलोनी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अब अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों को जागरूक करने के लिए शहर की तमाम तहसील और उप- तहसीलों में पब्लिक नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं. साथ ही अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर भी विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है.

प्लॉट काटने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा विभाग की तरफ से अब अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसके बाद गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के खेल के साथ अवैध रजिस्ट्रिओं से छुटकारा मिल सके.

इससे पहले विभाग की तरफ से केवल अवैध कॉलोनी काटने वाले के खिलाफ ही केस दर्ज होता था, लेकिन अब खरीददार पर भी एफआईआर दर्ज होगी. माना जा रहा है कि इससे अवैध कॉलोनियों में प्लाट की खरीद-फरोख्त पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी.

अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने और बेचने पर होगी FIR, विभाग ने जारी किए आदेश

किसान की जमीन पर नहीं कटेंगे प्लॉट

गुरुग्राम में विभाग की तरफ से दावा किया है कि अवैध रूप से कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा. अब प्रॉपर्टी माफिया के साथ-साथ एजेंट और खरीददार पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

वहीं इन कॉलोनियों में नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं. यदि प्रॉपर्टी माफिया ने पोस्टर्स को उखाड़ा तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. तहसीलदार और नायब तहसीलदार को आदेश दिए कि वे 7 ए के तहत प्रतिबंधित गांव में यदि कोई भी रजिस्ट्री होती है तो उसकी जानकारी विभाग को दें. यदि तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री रुक गई तो अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा.

गुरुग्राम में 150 अवैध कॉलोनियां

गुरुग्राम जिले में मौजूदा समय में अवैध रूप से 150 से अधिक कॉलोनियां पनप रही हैं. 50 से अधिक कॉलोनियों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं. जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि है ये एग्रीकल्चर की जमीन है. यहां किसी भी तरह का निर्माण करना जुर्म है.

इस जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है. यदि कोई काटता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट में 3 साल तक का सजा का प्रावधान भी है.

अधिकांश अवैध कॉलोनियां भोंडसी, धूमासपुर, सहजवास, सुल्तानपु, फरूखनगर, मुबारकपुर, ताजनगर, गढ़ी हरसरू, जमालपुर, नलखेड़ा, नयागांव, महेंद्रवाड़ा, अलीपुर, धोला, बादशाहपुर, धनकोट, हयातपुर में विकसित हो रही है.

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अवैध रजिस्ट्री से छुटकारा

बहरहाल एक तरफ गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री हो रही तो दूसरी तरफ तेजी से गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, लेकिन विभाग के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी गुरुग्राम को अवैध कॉलोनी और अवैध रजिस्ट्रियों से छुटकारा मिलेगा.

Last Updated : Feb 1, 2020, 9:56 AM IST

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