गुरुग्राम: देर रात करीब 12 बजे बग्गा को गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयम सिद्धा त्रिपाठी के घर पर पेशी (tajinder bagga appearance in front of magistrate) हुई. पेशी के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है. सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि बग्गा को कंधे और अन्य जगह चोटें आई हैं और इन चोटों का जिक्र एमएलसी में भी किया गया है. वहीं पूरी सुनवाई के बाद जज ने बीजेपी नेता को सोमवार को दोबारा पेश होने और बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद बग्गा को मजिस्ट्रेट ने घर भेजने के आदेश दे दिए. घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और परिजनों ने बग्गा का जोरदार स्वागत किया.
क्या है मामला:गौरतलब है कि बग्गा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक ट्वीट के बाद कथित तौर पर धमकी दी थी. जिसे लेकर पंजाब के पटियाला में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पंजाब पुलिस शुक्रवार सुबह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. पंजाब पुलिस बग्गा को लेकर मोहाली जा रही थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने टीम को रोक लिया.
देर रात मजिस्ट्रेट के सामने तेजिंदर बग्गा की पेशी ये भी पढ़ें- तेजिंदर बग्गा का हुआ है अपहरण, पंजाब पुलिस ने परिवार से की बदसलूकी- बीजेपी
हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को क्यों रोका: दरअसल गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि दिल्ली में बग्गा के परिजनों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपहरण का केस दर्ज कर लिया और आरोप पंजाब पुलिस पर लगा. इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस को दी गई. इसके बाद कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की टीम को रोक लिया गया.
इस मामले में दो राज्यों की पुलिस आमने-सामने हो गई. लेकिन थोड़ी देर में ही जानकारी आई कि दिल्ली में बीजेपी ने पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा के अपहरण का केस दर्ज करवाया है. जिसके बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई. हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस पीपली सदर थाने में इकट्ठा हो गई. जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया.
मामला पहुंचा हाईकोर्ट- इस बीच इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस की तरफ से कुरुक्षेत्र एसपी और हरियाणा डीजीपी को एक चिट्ठी भी लिखी गई और बग्गा के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी दी गई. मामले ने तूल पकड़ा तो पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया, दोपहर बाद मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि ये गलत रवायत शुरू हो गई है. अब अन्य राज्य भी इसी तरह की रिवायत का अनुसरण करेंगे. बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज किया था और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को असंवैधानिक तरीके से रोका गया. हरियाणा की तरफ से पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है.
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