गुरुग्राम: जिला उपायुक्त ने अरावली में अवैध निर्माण (Aravali Illegal Construction) पर कार्रवाई की कमान डीटीपी गुरुग्राम को सौंपकर ड्रोन सर्वे के आदेश दिए हैं. जिला उपायुक्त ने कहा कि अरावली को लेकर संबंधित विभागों, जिसमें वन विभाग, डीटीपी गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना, माइनिंग विभाग की संयुक्त बैठक की जाएगी. इसके बाद अरावली में अवैध फार्म हाउस निर्माणों की पहचान कर नोटिस जारी किया जाएगा.
इसके बाद अरावली में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे. बता दें कि 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर लगातार होती माइनिंग और इमारती निर्माण पर बैन लगा रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर मुमकिन पर्वत श्रंखला और वन क्षेत्र माना था, लेकिन बावजूद इसके अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ पर आधिकारिक मिलीभगत के चलते लगातार इमारतों का निर्माण किया जा रहा है. ऐसा ही कुछ फरीदाबाद के खोरी में भी सामने आया. जहां तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है.