जींद: जिला प्रशासन की ओर से जिले की गली-मोहल्लों में स्थित सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि, शहर के बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल के खुलने पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा.
जिला उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को देखते हुए गली, मोहल्लों और कॉलोनियों में स्थित सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत प्रशासन की ओर से जींद के गली-मोहल्लों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
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उन्होंने कहा कि ये अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स और मॉल को खोलने की नहीं होगी. इसके अलावा, शहर के मुख्य बाजार भी बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते पहले की तरह शराब के ठेके भी बंद रहेंगे. इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की अनुमति होगी. प्रशासन की ओर से ये छूट केवल गली-मोहल्लों और कॉलोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की दी गई है.
उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी. दुकान पर 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए. दुकानों में काम करने वाले स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य है.
दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें. उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए. उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं.