फतेहाबाद: नाबालिग लड़की से रेप (rape with minor girl in fatehabad) के दोषी को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (fatehabad fast track court) ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार 500 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस मामले में जाखल पुलिस ने 13 मई 2022 को नाबालिग लड़की के दादा की शिकायत पर संदीप कुमार के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा-6, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था. पुलिस को दिए बयान में लड़की के दादा ने बताया था कि उसके बेटे का देहांत हो गया था और उसकी 16 साल की पोती उसके साथ रहती थी. वह जाखल के एक कोचिंगसेंटर में कोचिंग ले रही थी.