फतेहाबाद:नाबालिग छात्रा को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehabad Court) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा (fatehabad girl rape accused sentenced) सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मिली जानकारी के मुताबिक भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2019 को भट्टूकलां पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को भट्टू एरिया का ही एक युवक शादी का झांसा देकर किडनैप करके ले गया. इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत मामला दर्ज कर 12 नवंबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर लिया था.