फतेहाबाद: हरियाणा में फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने रेप (rape case in Fatehabad) के एक मामले में रेप को सहमति की संज्ञा देते हुए रेप के आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा घटनाक्रम से लगता नहीं कि आरोपी ने कभी जबरदस्ती की. कोर्ट ने कहा साल भर हुए फिजिकल रिलेशनशिप मेंं महिला की भी बराबर सहमति नजर आती है. उल्लेखनीय है कि रतिया के एक गांव में दो बच्चों की मां ने गुरजीवन सिंह के खिलाफ डरा धमका कर एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
सदर रतिया पुलिस ने 23 मार्च 2022 को गुरजीवन सिंह के विरुद्ध धारा 323, 450, 354, 3543, 376, 506 के तहम मामला दर्ज किया था. पीड़िता का आरोप था कि वह दो बच्चों की मां है. उसके सास ससुर वृद्ध है. उसका पति मजदूरी करता है. महिला का कहना था कि उसका पड़ोसी गुरजीवन अक्सर उसे छेड़ता तंग करता था. एक दिन वह उसे घर में अकेला देखकर घुस आया और जबरदस्ती खींचकर कर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया.
आरोप है कि गुरजीवन ने उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को मरवा देगा. उसके बाद जब भी वह घर में अकेली होती वह उसके साथ दुष्कर्म करता. 3 मार्च 2022 को भी उसने यही प्रयास किया और उसने शोर मचाया मगर गांव वालों ने समझौता करवा दिया. इसी तरह 23 मार्च को भी उसने यही प्रयास किया. मगर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला ने दोनों मामले में उस वक्त शोर मचाया जब उसका पति ऊपर से आ गया.
अन्यथा ऐसा नही हो सकता कि सास, ससुर और दो बच्चों के घर में होते हुए कोई व्यक्ति छत कूदकर जबरदस्ती कमरे से उठाकर महिला को दूसरे कमरे मे ले जाएं और दुष्कर्म कर दें. महिला कभी भी शोर मचा सकती थी लेकिन उसने दो बार उस वक्त शोर मचाया जब उसके पति ने साथ (Rape accused acquitted in Fatehabad) देख लिया. 23 मार्च को तो पति ने साथ वाले कमरे में हलचल सुनी और उसने दरवाजा खटखटाया तो गुरजीवन उसके सामने ही भाग गया.