फतेहाबाद:जिला फतेहाबाद में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उससे रेप करने के एक मामले में दोषी को 10 साल की जेल (10 years jail to minor girl rapist in fatehabad) और 24 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत ये सजा सुनाई है.
अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 366ए और 363 में 3-3 साल की कैद और 2-2 हजार रुपये की सजा भी सुनाई है. अदालत के आदेश के अनुसार तीनों सजा साथ-साथ चलेंगी. जानकारी के मुताबिक भट्टू एरिया के एक गांव में पीड़िता के पिता की शिकायत पर भट्टूकलां थाना पुलिस ने दोषी जयबीर के खिलाफ 12 सितंबर 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
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ये था मामला: पुलिस को दी अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी कक्षा 10वीं में पढ़ती है और नाबालिग है. 11 सितंबर की रात को जयबीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जहां उसके साथ जयबीर ने गलत काम किया. पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान 14 सितंबर को पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसके के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए, लेकिन पीड़िता ने अपने परिजनों के खिलाफ ही बयान दिए.