फतेहाबाद: रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा (rape convict sentenced in Fatehabad) सुनाई है. वीरवार को फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर 9 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शहर थाना पुलिस ने 28 नवंबर 2020 को नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था.
शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि गांव नरवाना क्षेत्र के रहने वाला युवक गुलाब सिंह ने उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया. जिसमें रेप की पुष्टी हुई. वीरवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक अदालत ने युवक गुलाब को 20 साल की कैद व 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.