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हाइकोर्ट का सख्त आदेश, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे बंद

हाईकोर्ट के आदेश के बाद टोहाना शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर कुछ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया है. इसके बाबजूद कुछ स्कूल नाम बदल कर चल रहे हैं. इन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कोर्ट सख्त

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Published : Jul 16, 2019, 10:12 PM IST

फतेहाबाद: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश दिया है. साथ ही स्कूलों को दी गई अस्थायी मान्यता खत्म करते हुए सिर्फ स्थायी मान्यता वाले स्कूल चलाने के आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद टोहाना शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है. जिसके चलते टोहाना से खण्ड शिक्षा विभाग ने सर्वे करवाया. कोर्ट के आदेशानुसार विभाग ने कमेटी बनाई. विभाग ने स्कूलों की रिपोर्ट बना कर उच्च विभाग को भेज दी हैं. यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी.

खंड शिक्षा अधिकारी

बता दें कि टोहाना में करीब 15 से ज्यादा स्कूल गैर मान्यता प्राप्त थे. इन में इजाफा होकर अकेले टोहाना में करीब 5 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बढ़ गए थे.विभाग ने कार्रवाई करके कुछ स्कूलों को बंद कर दिया है.वहीं कुछ स्कूलों ने नाम बदल लिया है. जल्द ही उन स्कूलों पर भी कार्रवाई कर उन्हें बंद कर दिया जाएगा.इन स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने 9 कमेटी गठित की है. इन कमेटियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई हैं.

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