फतेहाबाद: भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और हाल ही में रतिया से ट्रांसफर हो चुके तत्कालीन एसडीएम भारतभूषण, उनकी पत्नी सारिका व मामले में अन्य आरोपी कर्मजीत कौर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भारत भूषण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (anticipatory bail of SDM Bharat Bhushan) कर दी है.
सोमवार को काफी घंटों तक इस मामले में बहस जारी रही और दोपहर साढ़े 4 बजे अदालत ने अग्रिम याचिका खारिज कर दी. अब तीनों के समक्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट एकमात्र रास्ता बचा है. इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा. कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि मामले में ज्यादा जांच के लिए भारतभूषण एवं उनकी पत्नी सारिका के मोबाइल कब्जे में लेने हैं और बैंक डिटेल भी लेनी है. जांच के लिए यह जानना जरूरी है कि दोनों में आपस में क्या बातचीत हुई.
वहीं तत्कालीन एसडीएम भारतभूषण (SDM Bharat Bhushan accused in corruption) की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके मुताबिक स्टांप में हेराफेरी का ही मामला बनता है. इस मामले में एडीसी द्वारा नोटिस दिया जाना था और एडीसी ने नोटिस दे दिया है. इसके बाद यदि नोटिस का जवाब न दिया जाता तो कार्रवाई होनी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले और बाद में कोई नोटिस नहीं दिया गया. वहीं उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी भारतभूषण की पत्नी द्वारा खरीदी गई है, उससे अधिकारी का कोई लेना-देना नहीं है. उनकी पत्नी सरकारी अधिकारी नहीं है, बल्कि असिस्टेंटअ प्रोफेसर हैं और रुपये भी खुद दिए हैं. इस मामले में पीसी एक्ट दर्ज करना भी गलत है.
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