फरीदाबाद: इंडस्ट्रियल सिटी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मामले बढ़ने लगे (Omicron In Faridabad) हैं. सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने ओमीक्रोन के दो नए मामलों की पुष्टि की है. इनमें से एक एक छह साल की बच्ची है. इस बच्ची की मां अभी हाल में फ्रांस से लौटी थी. वह भी ओमीक्रोन से संक्रमित थी. चार दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी. मां से ही छह साल की बेटी संक्रमित हुई है.
फरीदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक दूसरा मामला सेक्टर 21 से सामने आया (Faridabad Health Department) है. यहां 24 साल की एक छात्रा 23 दिसंबर को यूएसए से लौटी थी. 24 दिसंबर को जब उसने जांच कराया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई. उसके सैंपल को लेकर जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा गया. सोमवार को आई रिपोर्ट में ओमीक्रोन की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में कोरोना के 110 नए केस सामने आए हैं. आंकड़ाें के मुताबिक अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 435 हो गई. इनमें से सात लोग अस्पताल में भर्ती हैं. जबकि 428 लोग होमआइसोलनेशन में हैं. डॉ. रामभगत ने बताया कि अभी तक कोई भी मरीज वेंटिलेटर अथवा आक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है.
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बता दें कि, हरियाणा सरकार ने खतरनाक स्तर पर पहुंचते कोविड-19 और ओमीक्रोन के मामलों के मद्देनजर महामारी सुरक्षा अलर्ट घोषित किया गया है. जिसमें दिल्ली से सटे पांच जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जबकि मार्केट को भी शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश हैं. इन पांच जिलों में गुरुग्राम भी शामिल है. इसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट ने लापरवाही बरत रहे लोगों से सख्ती के आदेश जारी किये हैं. एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की मानें तो प्रदेश सरकार के आदेशों पर शाम 5 बजे के बाद एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
वहीं सभी होटल, रेस्तरां, पब एंड बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ये आदेश 2 जनवरी रविवार सुबह 5 बजे से लागू किए गए हैं. ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.
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