फरीदाबाद:चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी माना, जबकि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया. इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है. हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी, तभी से मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी.
क्या हुआ था वारदात के दिन
26 अक्टूबर 2020 को निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी, उस समय तौसीफ और रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो तौसीफ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की, लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी. जिसके बाद उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए.
वारदात के बाद फरीदाबाद में जन आक्रोश
पिछले साल जब निकिता को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारी गई. तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी. इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था. कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था. इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था.