फरीदाबाद: देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालतों में भी सिर्फ जरूरी मामलों पर ही सुनवाई की जा रही है. रूटीन के सभी मामलों पर होने वाली सुनवाई को 31 मार्च तक टाल दिया गया है.
इसके अलावा वकीलों को भी अपने क्लाइंटों को कोर्ट ना बुलाने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर बात फरीदाबाद कोर्ट की करें तो यहां भी 31 मार्च तक रुटीन की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.
दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश पर अब फरीदाबाद जिला अदालत में पेश होने वाले कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा. इसके साथ ही सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई जारी रहेगी. वहीं वकीलों को भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में ना बुलाने के आदेश दिए गए हैं.