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फरीदाबाद में 10 विदेशी नागरिकों को दी गई भारतीय नागरिकता, जिलाधीश ने दिलाई शपथ - Indian citizenship

Indian Citizenship to Foreigners: फरीदाबाद में जिलाधीश विक्रम सिंह ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है. विदेशी नागरिकों को शपथ दिलाकर नागरिकता दी गई है. बता दें कि विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का अधिकार हरियाणा में केवल फरीदाबाद जिलाधीश के पास ही है.

Indian Citizenship to Foreigners
Indian Citizenship to Foreigners

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 8, 2024, 7:43 PM IST

फरीदाबाद:हरियाणा के फरीदाबाद में जिलाधीश विक्रम सिंह ने 10 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है. सोमवार को अफगानिस्तान व पाकिस्तान से आए विदेशी नागरिकों को शपथ दिलाकर नागरिकता दी गई है. नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करने और धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्राण पत्र प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है.

जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों में अफगानिस्तान से आए 25 साल के संदीप रत्रा, 37 साल की इन्सांत कुमारी, 76 साल के उत्तम चंद, 43 साल के इंद्रजीत सिंह और 38 साल के बलजीत कौर शामिल हैं. जबकि पाकिस्तान से आए 68 साल के प्रेमनाथ, 30 साल की माला, 38 साल के अर्जन दास, 16 साल की करिशमा व 60 वर्षीय प्रेमा कुमारी शामिल हैं.

आपको बता दें कि पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है. इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है. केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी धर्म के व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया है.

गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन व वडोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद और पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है.

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