फरीदाबाद: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना. वो भी सिर्फ काम चलाऊ हेलमेट नहीं, बल्कि आईएसआई (ISI) मार्क लगा हुआ हेलमेट. अगर आप ये सोचते हैं कि सड़क पर बाइक या स्कूटी लेकर निकलते वक्त कैसा भी हेलमेट पहन लिया जाए तो आप गलत है. क्योंकि जून 2019 में लागू हुए नियमों के तहत दोपहिया वाहन चालक के लिए आईएसआई मार्क का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो गया है.
दरअसल नकली हेलमेट सिर्फ देखने में सुरक्षित लगता है लेकिन कोई दुर्घटना होती है तो चालक का उससे किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होता. नकली हेलमेट सड़क या किसी अन्य वाहन से टकराता है तो वो तभी टूट कर बिखर जाता है. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जून 2019 में नया कानून लाया गया और इस कानून में नकली हेलमेट पहनने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जिसके मुताबिक कोई भी शख्स बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट बनाता है, या उसकी खरीद या बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. ये जुर्माना 5 लाख रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है.
दोपहिया वाहन चलाते समय अगर आपने भी पहना है इस तरह का हेलमेट, तो लग सकता है भारी जुर्माना ये भी पढ़ें:हरियाणाः हुड्डा सरकार में बने गरीबों के घर, मनोहर राज में भी जरूरतमंदों को नहीं मिले
वहीं एक नामी कंपनी के ऑथराइज हेलमेट डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि अगर आपको ओरिजिनल हेलमेट खरीदना है तो हमेशा आप कंपनी के ऑथराइज डीलर शोरूम से ही खरीदें, क्योंकि वहां पर जो हेलमेट बिकने के लिए आता है उसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है. इस जांच में सफल होने के बाद ही वो बाजार में आता है. उन्होंने कहा कि अगर आप ओरिजिनल हेलमेट खरीद रहे हैं तो उसका बिल जरूर लें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे हेलमेट भी बिक रहे हैं जो दिखते तो ओरिजिनल जैसे हैं लेकिन वो होते नकली हैं.
वहीं सड़क किनारे हेलमेट बेचने वालों का कहना है कि यहां ज्यादातर लोग पुलिस से बचने के लिए लोकल ब्रांड का हेलमेट खरीदने आते हैं. लेकिन जिसे अपनी जान की फिक्र होती है वो रुपये बचाने के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओरजिनल हेलमेट की खरीदता है. हालांकि कुछ लोग जागरुक भी दिखाई दिए और उनका मानना है कि वो कुछ रुपये बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे और दोपहिया वाहन चलाते समय आईएसआई मार्क का हेलमेट ही पहनेंगे.
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जून 2019 में लागू हुए नए कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट बनाता है, या उसकी खरीद या बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. ये जुर्माना 5 लाख रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है. अगर पुलिस ध्यान से हेलमेट की चेकिंग करें तभी नकली हेलमेट पर रोक लग सकती है. हालांकि फरीदाबाद में नकली हेलमेट को लेकर अभी तक कोई चालान नहीं किया गया है. लेकिन बिना हेलमेट वालों के जमकर चालान किए जाते हैं.