फरीदाबाद: देश में कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए कंज्यूमर कोर्ट का निर्माण किया गया, ताकि किसी भी कस्टमर को अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर कहीं और जाने की जरूरत न पड़े. हालांकि पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती थी, लेकिन अब ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान कर दिया गया है बाकायदा इसके लिए अब अलग से जज की भी नियुक्ति की गई है.
फरीदाबाद कंज्यूमर कोर्ट में एक महीने में 70-80 मामले: जब कस्टमर किसी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, तब जाकर वह कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेता है. यही वजह है कि अब कंज्यूमर कोर्ट में भी कई अहम फैसले लिए जाते हैं और कस्टमर को पूरी संतुष्टि कंज्यूमर कोर्ट से मिलता है. वहीं, फरीदाबाद में लगभग हर महीने 70 से 80 केस फरीदाबाद जिला कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं. यहां, एक महीने में करीब 80 से लेकर 100 मामलों को निपटाया जाता है.
इन परिस्थितियों में कंज्यूमर खटखटाते हैं कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा: ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य मुकेश शर्मा ने बताया 'हमारे पास डिफिशिएंसी इन सर्विस से संबंधित मामले आते हैं. इसमें हाउसिंग, बिजली, इंश्योरेंस, बैंक, बिल्डर, कंपनी, रेट से ज्यादा दाम पर सामान देने के मामले सामने आते हैं. सरकारी और प्राइवेट संस्थान कंपनी इत्यादि के ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और जब आप अस्पताल में एडमिट हुए उस समय हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने आपको क्लेम नहीं दिया तो लोग कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं.'
फरीदाबाद कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डरों के खिलाफ मामले ज्यादा: जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य मुकेश शर्मा के अनुसार, फरीदाबाद कंज्यूमर कोर्ट में हर महीने 80 से 100 के करीब कंप्लेंट का निपटारा किया जाता है वही मामले भी 70 से 80 हर महीने दर्ज किए जाते हैं. फरीदाबाद में ज्यादातर बिल्डरों के खिलाफ मामले आते हैं. इसके अलावा हुडा डिपार्मेंट के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं.
ये भी पढ़ें:गारंटी व वारंटी जैसी समस्याओं को लेकर ग्राहक 'गूगल बाबा' पर निर्भर, जानिए अपने अधिकार