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फरीदाबाद में करीब 480 झुग्गियों पर चला पीला पंजा, जेसीबी पर चढ़े लोग - फरीदाबाद झुग्गी तोड़फोड़

फरीदाबाद में रेलवे की जमीन पर बनी करीब 480 झुग्गियों को (Faridabad slum demolition) बुधवार को फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया. इस दौरान कई लोग जेसीबी पर भी चढ़ गए. वहीं कोर्ट की रोक के चलते बाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई को स्थगित किया गया.

faridabad slum demolition
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Published : Sep 29, 2021, 8:15 PM IST

फरीदाबाद:जिले में न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे की जमीन पर बसे अवैध संजय नगर झुग्गियों में बुधवार को तोड़फोड़ (Faridabad slum demolition) की गई. तोड़फोड़ के दौरान किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए जीआरपी सहित विभिन्न थानों की पुलिस मौजूद रही. शुरुआत में संजय नगर झुग्गी निवासियों के रहने वाले कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध किया. इस दौरान कुछ लोग अर्थमूवर पर भी चढ़ गए.

तमाम विरोध के बावजूद रेलवे ने आठ जेसीबी मशीन लगाकर यहां बनाए गए करीब 480 मकानों पर बुल्डोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. करीब दस हजार स्क्वायर मीटर जमीन खाली करा ली गई. खास बात ये है कि जब तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई थी तो उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. कोर्ट से जब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आता तब तक करीब 70 फीसदी कब्जा खाली करा लिया गया.

फरीदाबाद में रेलवे की जमीन पर बनी करीब 480 झुग्गियों पर चला पीला पंजा, जेसीबी पर चढ़े लोग

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मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ तक बताई जा रही है. बता दें कि न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के पीछे रेलवे की बेशकीमती जमीन है. बताया जाता है कि यहां करीब 50 साल से लोगों ने अवैध कब्जा कर अपने छोटे छोटे मकान बना लिए थे. इसे संजय नगर कॉलोनी का नाम दिया गया है. नगर निगम ने यहां सीवरेज, वाटर सप्लाई व बारात घर तक की सुविधा दे रखी थी. संजय नगर की आबादी करीब 3500 है.

तोड़फोड़ रुकवाने के लिए मंगलवार को मजदूर आवास संघर्ष समिति ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इंकार कर याचिका खारिज कर दी. इसके बाद समिति देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जब तक याचिका पर सुनवाई करती, तोड़फोड़ शुरू हो गई. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए 30 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है. दोपहर करीब डेढ़ बजे समिति के वकील आदेश लेकर पहुंचे. उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई.

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