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निकिता हत्याकांड: आरोपी रेहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर छात्रा की हत्या करने के मामले आरोपी रेहान को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने रेहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

accused of nikita murder case rehan will appear in court through video conference today
निकिता हत्याकांड: वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होगा आरोपी रेहान

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Published : Oct 30, 2020, 10:44 AM IST

Updated : Oct 30, 2020, 3:10 PM IST

फरीदाबाद: निकिता हत्याकांड के आरोपी रेहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेशन कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी रेहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

बता दें कि सोमवार को दिन-दहाड़े हुई छात्रा की हत्या के मामले में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें दो आरोपी तौसीफ और रेहान को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था वहीं तीसरे आरोपी अजरू को गुरुवार को गिरफ्तार किया.

हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ और अजरू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वहीं आज तौसीफ के साथ रेहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट की सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हुई. जिसके बाद कोर्ट ने रेहान को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

ये भी पढ़िए:निकिता मर्डर केस: कोर्ट ने आरोपी तौसीफ और अजरू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

बता दें कि, इस मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही है. पहले पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं इस मामले में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए भी दर्जनों जगह छापेमारी के बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी अजरू को भी गुरुवार को दबोच लिया था. अजरू ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ को हथियार मुहैया कराए थे.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

वहीं हत्याकांड के बाद लोगों के रोष को देखते हुए के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया गया है. जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है. इसी जानकारी खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है.

उन्होंने कहा कि निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी, ताकि रोज सुनवाई हो सके और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलवाई जा सके. विज ने आगे कहा कि फरीदाबाद पुलिस को जल्दी से जल्दी चालान कोर्ट में पेश करने की हिदायत दे दी गई है.

Last Updated : Oct 30, 2020, 3:10 PM IST

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