फरीदाबाद: जिले में ओमीक्रोन के संक्रमण (omicron case in faridabad) का खतरा बढ़ता जा रहा है. जिला स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को फरीदाबाद में ओमीक्रोन के 20 नए मामलों की पुष्टि की है. इनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है. इन सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है. मरीजों की स्थिति के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.
ओमीक्रोन के इतने मामले सामने आने से स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं. अधिकारी इन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश में जुट गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी संक्रमित विदेश से लौटने वाले लोगों के स्वजन हैं. छह ओमीक्रोन के मामले सैनिक कॉलोनी से, चार सेक्टर-28 से, पांच सेक्टर-16ए से आए हैं. इसके अलावा सेक्टर-9 व दयालनगर से एक-एक ओमीक्रोन के मामले आए हैं. जिले में ओमीक्रोन के छह मरीज स्वस्थ भी हुए हैं.
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उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामभगत ने बताया कि नए संक्रमितों से स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क कर रही है. उनके स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अस्पताल में भर्ती एवं होम आइसोलेशन में रखा जाएगा. संक्रमितों एवं जिलेवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. वह मास्क और शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें. फरीदाबाद में मंगलवार को कोरोना के कुल 141 नए मरीज मिले हैं. जिसके बाद जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 572 हो गई है. वहीं जिले में कोरोना से अभी तक 717 लोगों की मौत हुई है.
बता दें कि, कोरोना और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है. फरीदाबाद भी इन जिलों में शामिल है. हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है.
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गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.
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