हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

प्रिंस हत्याकांड: पीड़ित पिता ने हरियाणा सरकार के आदेश के खिलाफ HC में लगाई याचिका

गुरुग्राम में 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पीड़ित पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. पिता ने मांग की है कि हरियाणा सरकार ने 4 पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को खारिज कर दिया था. अब हाईकोर्ट सरकार के इस फैसले को खारिज करे.

punjab haryana highcourt
punjab haryana highcourt

By

Published : Mar 5, 2021, 9:05 PM IST

चंडीगढ़:8 सितंबर, 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में उसके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने हरियाणा सरकार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अलावा हरियाणा पुलिस के चार अफसरों को पार्टी बनाया है.

याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा सरकार के 19 फरवरी 2021 के उन आदेशों को खारिज किया जाए, जिसमें सीबीआई द्वारा इस मामले में 4 पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर मांगी गई मंजूरी हरियाणा सरकार ने खारिज कर दी थी.

ये भी पढ़ें-स्थानीय पुलिस से जांच का नहीं छीना जा सकता अधिकार: हाईकोर्ट

इसके साथ ही हाईकोर्ट में मांग की गई है कि मौजूदा याचिका की सुनवाई होने तक पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाई जाए. जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की अदालत में गुरुवार को याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से उनके वकील के पेश न होने के चलते सुनवाई 6 जुलाई 2021 के लिए स्थगित कर दी गई है.

इन 4 पुलिस अफसरों में गुरुग्राम पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, एएसआई सुभाष चंद्र और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस प्रेम सिंह शामिल है. इन चारों के खिलाफ हाल ही में सीबीआई ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी. जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, कानून की पालना ना करने, किसी व्यक्ति को केस में झूठा फंसाने. किसी अपराध के लिए जबरन करवाने, धमकाने की धाराएं लगाई थी.

ये भी पढ़ें-वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण में देरी के चलते अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकती-HC

ABOUT THE AUTHOR

...view details