चंडीगढ़: चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. ऐसे में इस पॉलिसी को लागू करने का जिम्मा चंडीगढ़ के सलाहकार धर्मपाल को सौंपा किया गया है. चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा शहर के एडवाइजर धर्मपाल को अपीलीय अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है. वहीं, चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन यादव जिनके पास परिवहन सचिव का कार्यभार है. उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के पंजीकरण अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है.
केंद्र सरकार ने राज्यों व में प्रदूषण को घटाने के मकसद से स्क्रैप वाहन के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने संबंधी मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा आदेश जारी कर दिए है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अधीन नई गाड़ियों की खरीद पर छूट देने का फैसला किया था.
जारी आदेश के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. पर्यावरण-पक्षीय फैसले से स्क्रैपिंग पॉलिसी के अधीन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि चंडीगढ़ में 15 साल पुराना व्हीकल स्क्रैप किया जाएगा.
इस नीति के अंतर्गत जिस समय गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा, तो इसे लेकर स्क्रैपर द्वारा ही गाड़ी की खरीद की जाएगी. इसके उपरांत स्क्रैपर द्वारा वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट गाड़ी के मालिक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाने पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी. मंत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाहन को रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक स्क्रैप भरना वैकल्पिक है.