चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पेश किया. जिसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ.
इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी. इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना उसी से वसूला जाएगा. हर्जाना ना देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है.
सूत्रों का कहना है कि इसमें अधिकतम 3 साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून बन चुका है. उसी कानून का अध्ययन करने के बाद विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
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सोमवार को जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज ने ये विधेयक सदन के पटल पर रखा तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि इस तरह के कानून और प्रावधान हमारे पहले से बने कानूनों में भी हैं. इस कानून को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है.