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पंचायती राज और नगर निकाय की दुकानों का ढाई महीने का किराया माफ

हरियाणा सरकार पंचायती राज, नगर निकाय की दुकानों और भवनों का ढाई माह तक का किराया नहीं लेगी. कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.

two and half month rent waived of panchayati raj and municipal shops in haryana
two and half month rent waived of panchayati raj and municipal shops in haryana

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Published : May 16, 2020, 1:16 PM IST

चंडीगढ़:लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार ने राहत देने का काम किया है. प्रदेश सरकार ने पंचायती राज और नगर निकायों के भवनों और दुकानों का किराया माफ कर दिया है. प्रदेश सरकर ने 15 मार्च से लेकर 31 मई तक का किराया ना लेने का फैसला किया है.

इसके अलावा अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को देय राशि पर साधारण ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है. साथ ही अदायगी की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है. इसके अलावा कमर्शियल वाहनों को मोटर वाहन कर पर दो महीने की छूट दी गई है.

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सरकार ने ये फैसला कोरोना महामारी के चलते लिए है. पिछले काफी समय से पंचायती राज और नगर निकायों से शिकायत आ रही थीं कि काफी समय से उनका काम धंधा बंद पड़ा है. एक भी रुपये की आमदनी नहीं हो रही है. इससे उनको नगर निकाय और पंचायती राज को किराया देना मुश्किल हो रहा है.

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