चंडीगढ़: सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. बता दें कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब सेरोगेट मदर बनने वाली कर्मचारी वेतन सहित 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं.
मंत्रालय ने इस मामले पर 2015 में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में व्यापक जानकारी दें.