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अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी, हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने भी कोर्ट के फैसले का किया स्वागत - Court verdict on abrogation of article 370

Supreme court verdict on article 370: अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है.

Supreme court verdict on article 370
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 11, 2023, 6:11 PM IST

चंडीगढ़:बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ और हरियाणा बीजेजी अध्यक्ष नायब सैनी ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. धारा 370 और 35A को हटाने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवाद दिया है. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जतायी है.

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का केन्द्र सरकार का निर्णय सही है. कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला लागू रहेगा. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर फैसला लेना का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि सितंबर 2024 तक वहां चुनाव हो जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उम्मीद की नई किरण है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा से जुड़े बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया है. हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने धारा 370 की समाप्ति पर अंतिम मुहर लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है. नायब सैनी ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति भी आभार जताया है. नायब सैनी ने कहा है कि हमेशा के लिए धारा 370 और 35 A को मिटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश आभारी है. नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू काश्मीर को देश के मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा धारा 370 को हटाने पर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी और वे सर्वोच्च न्यायालय गये थे. इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का शानदार निर्णय आ गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि धारा 370 को हटाना केन्द्र सरकार का अधिकार था. ओमप्रकाश धनकड़ ने कहा यह निर्णय कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है जो केन्द्र सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटायी थी. वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. अनिल विज ने कहा कि यह साबित हो गया है कि बीजेपी देश के संविधान को गीता की तरह पूजती है. बीजेपी जनसंघ के समय से ही धारा 370 को हटाने की मांग करती रही है.

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