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आंदोलन की वजह से दिल्ली-नोएडा रूट बाधित होने पर हरियाणा और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस - दिल्ली-नोएडा रूट बाधित नोटिस हरियाणा कोर्ट नोटिस

किसान आंदोलन की वजह से बाधित हुए दिल्ली-नोएडा रूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए.

Supreme court notice Haryana government
आंदोलन की वजह से दिल्ली-नोएडा रूट बाधित होने पर हरियाणा और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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Published : Apr 9, 2021, 2:33 PM IST

Updated : Apr 9, 2021, 2:42 PM IST

चंडीगढ़:करीब चार महीनों से दिल्ली से लगती सीमाएं किसान आंदोलन की वजह से बंद हैं. जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानी हो रही है. इसी समस्या को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली-नोएडा रूट के अरूद्ध होने पर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए. इसका किसी राजनीतिक पहलू से नहीं, बल्कि सिर्फ यातायात से संबंध है.

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बता दें कि तीन कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान करीब चार महीनों से दिल्ली से लगती सीमाओं पर डटे हैं. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो घर नहीं जाएंगे. मांगें नहीं माने जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.

Last Updated : Apr 9, 2021, 2:42 PM IST

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