चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है. जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2020 में एक ऑर्डर जारी किए थे, जिसके मुताबिक जिला अदालतों को कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए. जबकि जिला अदालतों ने गाइडलाइंस तो जारी की, लेकिन वकीलों को फिजिकल पेश होने के लिए भी कहा जा रहा है.
कैदियों को भी हो रही समस्या
इसके अलावा ,इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जेलों में बंद कैदी और विचाराधीन कैदी जिन का संवैधानिक अधिकार है कि वो जमानत या फिर कोई अपील कर सकते हैं, लेकिन वकालतनामा ना मिलने के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अदालतें बंद पड़ी हैं.
उन्होंने इस पीआईएल के जरिए ये अपील की है कि जेल अथॉरिटी को ये कहा जाए कि अगर कोई कैदी या फिर विचाराधीन कैदी अपने परिवार की अपने वकील को वकालतनामा भेजना चाहता है तो वो उसका साइन करके व्हाट्सएप के जरिए अटेस्टेड भेज सकें.