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अब निगम चुनावों में ज्यादा रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई खर्च की सीमा - चंडीगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी समय में होने वाले चुनावों को चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है. वहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा सीमा से ज्यादा खर्च करने के मामले में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

State Election Commission raised the limit of election expenditure
अब निगम चुनावों में ज्यादा रुपये खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई खर्च की सीमा

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Published : Nov 10, 2020, 11:01 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ी राहत देते हुए आगामी समय में होने वाले चुनावों को लेकर मेयर, नगर निगम सदस्यों, नगर परिषद और नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है. जिसके बाद अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 22 लाख रुपये होगी, जोकि पहले 20 लाख रुपये थी.

इसी प्रकार से नगर निगम सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये वहीं नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा. परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा.

इसके अलावा, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समया‌वधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश करने में असफल होता है तो आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से 5 साल तक के लिए आयोग्य घोषित रह सकता है. प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवार स्वयं या उसके अधिकृत चुनाव एजेंट द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन तक चुनाव से संबंधित सभी खर्चों के लिए अलग से खाता रखना होगा. वहीं कुल खर्च उपरोक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए.

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प्रवक्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा उपरोक्त सीमा से ज्यादा खर्च करने के मामले में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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