चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ी राहत देते हुए आगामी समय में होने वाले चुनावों को लेकर मेयर, नगर निगम सदस्यों, नगर परिषद और नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है. जिसके बाद अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 22 लाख रुपये होगी, जोकि पहले 20 लाख रुपये थी.
इसी प्रकार से नगर निगम सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये वहीं नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा. परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा.