चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कैदियों के लिए एक विशेष छूट का ऐलान किया है. राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को यह विशेष छूट दी जाएगी. इस बात की जानकारी हरियाणा जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी है. उन्होंने जानकारी दी है कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी.
जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट दी जाएगी. बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं, तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी.
मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है. उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे. जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.