चंडीगढ़: पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा काहलवां (Gangster Sukha Kahlwan) पर आधारित फिल्म शूटर पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए फिल्म के निर्माता ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) में याचिका दाखिल की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हवाले में कहा गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणित बोर्ड की तरफ से जब किसी को सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसे बैन नहीं किया जा सकता.
गैंगस्टर पर आधारित शूटर फिल्म पर बैन मामला: निर्माता ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका - शूटर फिल्म चंडीगढ़ हाई कोर्ट
हरियाणा में शूटर फिल्म बैन (Shooter Film Ban Haryana) करने के मामले में फिल्म निर्माता ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) में बैन के खिलाफ याचिका लगाई है.
![गैंगस्टर पर आधारित शूटर फिल्म पर बैन मामला: निर्माता ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका Punjab Haryana High Court](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-12405054-thumbnail-3x2-highcourt.jpg)
Punjab Haryana High Court
बता दें कि पंजाब-हरियाणा सरकार ने फिल्म शूटर को ये कहकर बैन कर दिया था कि ये गनकल्चर को प्रमोट कर रही है. इससे हिंसा को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि सुक्खा काहलवां पंजाब का जाना माना गैंगस्टर था. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत पश्चिम बंगाल तक उसका आतंक था. जनवरी 2015 में जब पुलिस गैंगस्टर सुक्खा को जेल लेकर जा रही थी तब हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.
ये भी पढ़ें- VIDEO: हरियाणा में चोरी के आरोप में दो युवकों को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल